आजमगढ़ प्रधानी की रंजिश में कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने शनिवार को दिया।अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी किशुनौता ग्राम नदवां थाना तरवां अपने पति और बहू के साथ जा रही थी