बलरामपुर सास की हत्या के मामले में बहू को आजीवन कारावास, बहू ने सास की टांगी और डंडे से मारकर की थी हत्या, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार प्रजापति ने सुनाई सजा, दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई सजा, वर्ष 2021 में हत्या की घटना को दिया गया था अंजाम, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला।