जहानाबाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर, थाना शकूराबाद जिला जहानाबाद के निवासी राजेश्वर यादव, केश यादव एवं अखिलेश यादव को मार पीट के आरोप में दोषी पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में दोषी पाते हुए, तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपया का अर्थ दंड कि सजा सुनाया गया। एवं जवाहर यादव एवं मंत्री