कोर्ट में आज बुधवार को दोपहर 2 बजे अवैध रूप से डोडा पोस्त रखने पर दो व्यक्तियो को 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त जसविंद्र सिंह व चिमन लाल को अवैध डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 1, 1वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10 हजार अर्थदंड लगाया है।