बुधवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज प्रथम सह एनडीपीएस कोर्ट ने टाउन थाना कांड संख्या -497/21, जी .आर -22/21 में विचारण पर सुनवाई करते अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। शाम पांच बजे व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही द्वारा जानकारी दी गई कि स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि विचारण के दौरान अभियुक्त पिन्टु कुमार ग्राम खान कपसीया थाना