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बुलंदशहर: न्यायालय ने 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹50,000-50,000 का अर्थदंड की सजा दी

Bulandshahr, Bulandshahr | Sep 10, 2025
अभियुक्त सौरभ पुत्र भूपेन्द्र, भूपेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम भण्डौरिया थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में एक युवक को जान से मारने को लेकर सीने में गोली मार दी थी। जिसके संबंध में दिनांक 11.08.2022 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 252/22 धारा-307/34/504 IPC के तहत दर्ज किया गया, 10.10.22 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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