सोमवार को चार बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने फैसला सुनाया तथा अभियुक्त साजिद एवं रूकसाना को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुये तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रूपये के जुर्माने दण्डित किया गया। जुर्माना अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगे ।