Download Now Banner

This browser does not support the video element.

बालोद: जिला न्यायालय का फैसला: अबोध बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई

Balod, Balod | Oct 8, 2025
अबोध बालिका से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर बालोद की पॉक्सो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को महज एक साल के भीतर ही सजा सुना दी। अदालत ने आरोपी कोमल गिरी गोस्वामी (35 वर्ष), निवासी धुर्सा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us