अबोध बालिका से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध पर बालोद की पॉक्सो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को महज एक साल के भीतर ही सजा सुना दी। अदालत ने आरोपी कोमल गिरी गोस्वामी (35 वर्ष), निवासी धुर्सा, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।