6 सितंबर शनिवार 5 बजे पु0का0 मिली जानकारी के अनुसार न्या0 के द्वारा एक चरस तस्कर को 8 साल की सजा तथा ₹80000 का जुर्माना लगाया गया है। 2018 को कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति अमर सिंह गर्वयाल निवासी गर्वयाल खेड़ा को 474 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आज न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई।