रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक राम शिरोमणि तिवारी को विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹5000 अर्थदंड लगाया है। बताया गया है कि वर्ष 2019 में गंगासागर पांडे ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि राजस्व निरीक्षक राम शिरोमणि पांडे ₹5000 की रिश्वत मांग रहा है।