सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने शनिवार को 4:00 बजे जानकारी देते हुए बताया कि जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है वहीं उन्होंने बताया कि माननीय विशेष न्यायाधीश उत्पादन प्रथम मुंगेर के द्वारा दोषी पाया गया था उपयुक्त अभियुक्त को धारा 30 ए उत्पाद अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सकरा आवास के साथसुनाई गई है