हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2023 में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त कुलदीप को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है और न्यायालय ने अभियुक्त को 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है पुलिस भी तभी से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में जुटी हुई थी।