शालाओ में शिक्षको की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य विभागो के अधिकारियों को शाला का आवंटन कर उनका निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए है। अनुपस्थित शिक्षको को 03 दिनो के भीतर अपना स्पष्टिकरण शाला के प्रधान पाठक या प्राचार्य के माध्यम से प्रस्तुत करने कहा गया है। संतोषजनक जवाब नही मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।