कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 1 सितंबर दोपहर 2 बजे से 2 सितंबर 2 बजे तक गोरमी-मेहगांव, मालनपुर,मौ,गोहद, झांकरी,अमायन आदि मार्गों से गुजरने बाले रेत गिट्टी से भरे भारी वाहन,की आवाजाही तथा रोड से 50 मीटर तक पार्किंग करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।यह जानकारी शुक्रवार को लगभग 5 बजे कलेक्टर कार्यालय से जारी की गई।