8 फरवरी 2024 को अभियुक्त शुभम के द्वारा नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करने की सूचना पर थाना बेहट पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलत बुधवार शाम 6:30 बजे न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹40000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।