जिला उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानि सरकारी और अर्ध सरकारी सम्पति पर कोई भी वॉल पेंटिंग करना गैर कानूनी है । ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफ्रेंसमेन्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।