दीवानी न्यायालय स्थित चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने खैरीघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में मारपीट कर हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई है। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने गुरुवार शाम को बताया की घटना 1 नवंबर 2003 की है। जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।