सूरतगढ़ मे मेडिकेटेड नशे की बिक्री के मामले में कोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए 2 आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 2-2लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी सप्लायर के उपस्थिति नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया। मामले पैरवी करने वाले अभियोजक श्याम चुघ ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी। पुलिस ने वर्ष 2020 में 25000 नशीली टेबलेट पकड़ी थी।