पुलिस की प्रभावी पहले के चलते बकेवर थाने पर पंजीकृत मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा। धारा 392 के तहत डकैती के आरोपी राजपाल पुत्र रामधर बाथम निवासी लालपुर थाना अछल्दा जनपद औरैया को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 के अर्थ दंड से किया गया दंडित, सोमवार को सुनाई गई सजा पुलिस मीडिया सेल से शाम 6:00 बजे प्राप्त हुई जानकारी।