श्योपुर। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे करीब डेढ़ साल पुराने एक हत्या के प्रकरण में फैसला देते हुए मृतका के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।