हम आपको बता दें कि आज दिनांक 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को शाम 5:00 बजे जनसंपर्क पियारो ग्रुप से मिली जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 3 लाख ₹10000 का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।