अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि वादिनी को देने का आदेश दिया है अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर एक कस्बा की रहने वाली रेशमा ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि 2 अगस्त 2019 को रात की घटना है।