पीड़ित की पत्नी की अवैध संबंधों के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को आगरा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और ₹50000 के अर्थ दंड से दंडित किया है, जिसने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना न्यू आगरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल ने पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई।