प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो जज शेष नाथ सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर 22 वर्षीय रब्बान शेख को आजीवन कारावास एवं 50000 रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अन्य एक धारा में रब्बान को 5 वर्ष का कारावास एवं 20000 रुपया ।