गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तेनुघाट कोर्ट में जिला जज सूर्यमणि त्रिपाठी ने नावाडीह निवासी मूक-बधिर लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।बुधवार समय लगभग साढ़े चार बजे बताया गया कि यह मामला 14 मार्च 2024 को घटित हुई थी।लड़की जब घर मे अकेले थी तभी आरोपी ने मौका का फायदा उठाकर लड़की के साथ इस घिनौना घटना का अंजाम।