पुलिस अधीक्षक भिंड के प्रतिवेदन पर बुधवार को लगभग 4 बजे जिला दंडाधिकारी भिंड संजीव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लाइसेंसी हरपाल सिंह भदोरिया पुत्र छीतु सिंह भदोरिया निवासी ग्राम कोट थाना गोरमी के नाम 12 बोर शस्त्र लाइसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।