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पानीपत: पानीपत में धर्म परिवर्तन के लिए घोषणा पत्र देना होगा: DC, झूठ बोलकर शादी करने पर 10 साल की सजा और ₹3 लाख जुर्माना

Panipat, Panipat | Aug 11, 2025
डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले उपायुक्त कार्यालय को प्रपत्र ‘क’ में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में धर्मांतरण किया जाने वाला युवा नाबालिग है।
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