पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास से जानलेवा हमला करने के एक मामले में शुक्रवार की दोपहर करीब 3बजे पंडवा थाना के छिछोरी निवासी मनीष कुमार शर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। वही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।