अनुविभागीय अधिकारियों ने इस स्थिति को जनहित, कानून व्यवस्था और जीवन रक्षा का विषय मानते हुए यह आदेश 31 जुलाई 2025 से दो माह के लिए लागू किया है, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पशु मालिक अपने मवेशियों को बांधकर रखे, यदि कोई मवेशी खुले में पाया गया,तो उसके मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।