आरोपी पियूष पाण्डेय ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णा डागलिया ने लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा के तर्कों को स्वीकारते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। आरोपी जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है।