हाथरस जंक्शन क्षेत्र निवासी किशोरी को बहला फुसलाकर कर ले जाने के बाद दुष्कर्म के वाले गांव नगला अलिया निवासी भोला उर्फ देवेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल के विरुद्ध किशोरी के पिता की शिकायत पर वर्ष 2020 में कोतवाली हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 13 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।