सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रखी। NIA और पीड़ित पक्ष की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा—अभियुक्त अपराध के समय 19 साल का था, ट्रायल लंबा चलेगा और निचली अदालत सबूतों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेगी। जावेद पर मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल की जानकारी देने का आरोप है।