माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 01 सितंबर 2025 को पारित निर्णय में 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देकर इसे भूतलक्षी प्रभाव प्रदान किया है। इस फैसले से शिक्षकों में भय, तनाव और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।