अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने मंगलवार, हत्या के दोषी विनोद बैगा को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई व ,20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया,जुर्माना नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी हॉगी। यह सजा चोपन थाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में सुनाई गई है। दोषी विनोद बैगा ने 31 अगस्त 2022 को रविशंकर गोंड़ की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दिया था