नगर निगम हमीरपुर के अधिकार क्षेत्र में हो रहे भवन निर्माण के लिए नशे का स्वीकृत होना अनिवार्य है। ऐसे मामले नगर निगम के ध्यान में आए हैं जिनमें बिना नक्शा स्वीकृत निर्माण कार्य किया गया है। इस निर्माण को नगर निगम की तरफ से अवैध घोषित करने के उपरांत पेनल्टी लगाई गई है। वहीं अब तय किया गया है कि बिना नक्शा पास किया कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।