हत्या के दो आरोपियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15, 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में मंझारी के बरकी मारा निवासी मोटू बागे और बुढ़िया पुरती शामिल है।दोनों के खिलाफ 11जून2022को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था।