जिला न्यायालय में वर्ष 2008 में दर्ज मारपीट व गाली-गलौज के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध आरोपियों का नाम नसरुदीन पुत्र नाजिर खां, हकीमउदीन पुत्र नसरुदीन, बकराउदीन और नूरुद्दीन है। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले है। जिला न्यायालय ने उन्हें दोषी मानते हुए 2,500-2,500 रुपये (कुल 10,000 रुपये) अर्थदंड की सजा सुनाई है।