यूपी के आज़मगढ़ निवासी राजेश यादव ने कंपनी निदेशक श्रीयांश इंफ्राटेक प्रा. लि. और इकरारकर्ता सुखदेई पत्नी स्व. सुखई व उनके पुत्र अंकित उर्फ अरुण पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, वर्ष 2020 में गाटा संख्या 1634ख की पैतृक भूमि का इकरारनामा 12 लाख रुपये में हुआ था