बहराइच प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने मंगलवार शाम को बताया कि घटना वर्ष 1999 में जरवल थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 7 साल के कारावास और सह-अभियुक्त गणों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।