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पौड़ी: युवती की हत्या के दोषी को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

Pauri, Garhwal | Aug 31, 2025
सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या करने का अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है। पैडुलस्यूं के ग्राम पालसैंण परसुंडाखाल निवासी एक युवती 11 फरवरी 2020 को अपने कमरे में मृत अवस्था में पाई गई।
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