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औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सज़ा, ₹12 हजार

Aurangabad, Aurangabad | Sep 10, 2025
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -383/24, पोक्सो केस नम्बर -21/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बुधवार के अपराह्न चार बजे अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ चिंकू निवासी विशुनपुर रिसियप को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को कल अपराध का दोषी ठहराया गया था आज़ सज़ा
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