कोटा शहर में आगामी धार्मिक पर्वों जैसे डोल ग्यारस, तेजादशमी, बारावफात और अनन्त चतुर्दशी को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटा जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है।