सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बिहार राज्य के उन निर्वाचकों की अद्यतन सूची जारी कर दी गई है, जिनका नाम 2025 की सूची में था पर 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप में शामिल नहीं पाया गया। डीसी जतिन लाल ने बताया कि मृत, स्थानांतरित अनुपस्थित व दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियों सहित विवरण दर्ज है। निर्वाचक ईपिक संख्या से प्रविष्टि देख व आपत्ति दर्ज कर सकते है।