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कासगंज: लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना करने के मामले में दोषी व्यक्ति पर जिला न्यायालय ने लगाया 3 हजार रुपए का जुर्माना

Kasganj, Kasganj | Aug 26, 2025
जिला न्यायालय में मंगलवार को एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। दोषी व्यक्ति का नाम सतेंद्र सिंह चौहान पुत्र रूकुमपाल सिंह उर्फ राजपाल है। वह एटा जिले के चित्रगुप्त बस्ती बनगांव रोड़ का रहने वाला है। कोर्ट ने व्यक्ति को लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी माना है। दोषी मानते हुए उसे पर ₹3000 का जुर्माना लगाया गया है।
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