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सरई: कलेक्टर ने सरई, निगरी सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खनिज परिवहन की अनुमति दी

Sarai, Singrauli | Aug 28, 2025
बरगवां, सरई, निगरी, निवास, देवसर, महुआगांव क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा रेत. गिट्टी आदि खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 6 बजे तक परिवहन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधीन प्रदान की गई है। जिसके तहत चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहन में क्षमता से अधिक खनिज का
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