जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वाराणसी शाखा प्रबंधक को आदेश दिया है कि वह पीड़िता श्यामा देवी को छह फीसदी ब्याज सहित 15 लाख रुपये दो माह के भीतर अदा करे। आयोग ने वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी देने का निर्देश दिया। मामला दुर्घटना बीमा क्लेम से जुड़ा है, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया था।