आज दिनांक 30 मार्च को जिला जनसंपर्क कार्यालय झाबुआ के द्वारा एक्सप्रेस रोड जारी किया गया इसमें उन्होंने जानकारी तो बताया कि झाबुआ मुख्यालय से एक बालिका को बहला फुसला कर ले जाने एवं बलात्संग करने के आरोप में झाबुआ न्यायालय ने उक्त आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।