मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दोषी पाए जाने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹1000 का अर्थ दंड भी लगाया है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कल्जीखाल स्थित डांगी गांव निवासी मधुसूदन बिंजोला ने राजस्व पुलिस को 11 अगस्त 2023 में एक तहरीर दी थी।