Download Now Banner

This browser does not support the video element.

पौड़ी: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाई 6 माह की साधारण कारावास की सजा

Pauri, Garhwal | Aug 24, 2025
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दोषी पाए जाने पर 6 माह के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹1000 का अर्थ दंड भी लगाया है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कल्जीखाल स्थित डांगी गांव निवासी मधुसूदन बिंजोला ने राजस्व पुलिस को 11 अगस्त 2023 में एक तहरीर दी थी।
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us