देवघर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार आज मंगलवार दोपहर 1:30 बजे सूचना भवन से जानकारी दी गई। सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-हॉर्न का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी है। साथ ही इसके उपयोग से आम नागरियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना