वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत उपमंडल जोगिंदरनगर में कुल 22 मामले प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में एसडीएम जोगिंदरनगर मनीश चौधरी ने वीरवार दोपहर 1 बजे बताया कि इनमें 11 सामुदायिक और 11 व्यक्तिगत मामले शामिल हैं। यह स्थानीय ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रामीणों को अपने पारंपरिक अधिकारों की कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।